बाइक पर दो सवारी, बिना मास्क निकलना बैन , लगेगा भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती भी बढ़ा दी है। लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें और निकलें तो पूरी सावधानी बरतें, इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने शनिवार देर शाम गजट नोटिफिकेशन जारी कर महामारी नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत मास्क न लगाने और दोपहिया वाहन पर दो सवारी बिठाकर चलने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
कितना जुर्माना लगेगा
बिना मास्क या फेस कवर के बाहर निकलने पर पहली और दूसरी बार में सौ-सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने और उसके बाद हर बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जो शख्स कोरोना से पीड़ित नहीं है फिर भी लॉकडाउन में बाहर निकलते पकड़ा गया तो अब पहली बार में 100 से 500 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक और उसके बाद हर उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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